• मार्पोल अनुलग्नक-I के अंतर्गत मदें [तैलीय जल, तेल अवशेष (कीचड़)]
  • मारपोल अनुलग्नक-II, III, IV, V और VI के अंतर्गत सभी मदें

कैप्टन संजम डैश, पायलट और प्रभारी अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण प्रकोष्ठ, पीपीए

फोन नं.: 06722-222025 (O)

फैक्स नं.: 06722-222445 (O)

मोबाइल नं.: 07894188623

ईमेल आईडी: sanjamdash[at]gmail[dt]com

जी हाँ। स्वागत सुविधा २४x७ उपलब्ध है।

मारपोल अनुलग्नक-I के अंतर्गत आने वाली मदें: यह सेवा आउटसोर्स की गई है। पोर्ट शुल्क ३,००० रुपये प्रति टन है + यदि उपयोग किया जाता है तो पीपीए दरों के पैमाने के अनुसार पोर्ट क्राफ्ट किराया शुल्क।

मारपोल अनुलग्नक-IV के अंतर्गत मदें: नगरपालिका के वास्तविक शुल्क के अनुसार

मारपोल अनुलग्नक-V के अंतर्गत मदें:यह सेवा आउटसोर्स की गई है। सेवा प्रदाता द्वारा लिए जाने वाले शुल्क इस प्रकार हैं:

  • ३ घन मीटर तक के लिए न्यूनतम शुल्क ५,००० रुपये है।
  • कचरे की मात्रा बढ़ने पर प्रति घन मीटर १००० रुपये अतिरिक्त लगेंगे।
  • ऑयल जेटी (SOJ और NOJ) पर कचरा निपटान के लिए, नाव शुल्क अतिरिक्त होगा या नाव के खाते में जमा किया जाएगा।

(सेवा प्रदाताओं की जानकारी स्वच्छ सागर पोर्टल पर अपडेट की जाती है)

इसके लिए ग्राहक प्रतिक्रिया प्रपत्र में एक कॉलम शामिल किया गया है।