शिकायत दर्ज करना

Last updated on: 6 March, 2026

सतर्कता शिकायत दर्ज करने हेतु बिंदु (PPA)
  • भ्रष्टाचार / रिश्वत की मांग – किसी भी अधिकारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने के बदले धन, उपहार या किसी प्रकार के लाभ की मांग।
  • कार्य में विलंब / जानबूझकर उत्पीड़न – फाइलों, अनुमोदनों, स्वीकृतियों या सेवाओं के निपटान में अनावश्यक देरी।
  • अधिकारियों द्वारा कदाचार – दुर्व्यवहार, पद का दुरुपयोग, धमकी देना अथवा कोई भी अव्यावसायिक आचरण।
  • निविदा / अनुबंध प्रक्रिया में अनियमितताएं – अपारदर्शी बोली प्रक्रिया, अनुचित चयन, पक्षपात या निविदा नियमों का उल्लंघन।
  • सरकार / पोर्ट प्राधिकरण को हानि – लापरवाही या भ्रष्टाचार के कारण PPA/VPA को होने वाली वित्तीय हानि।
  • धोखाधड़ी / जालसाजी / हेरफेर – फर्जी दस्तावेज, अभिलेखों में हेरफेर, बिलिंग में धोखाधड़ी या पोर्ट संपत्तियों का दुरुपयोग।
  • पोर्ट परिसर के भीतर अनधिकृत गतिविधियां – अवैध संचालन, सुविधाओं का अनधिकृत उपयोग या बिना अनुमति के अनुबंध।
  • नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन – आधिकारिक नियमों, मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP), सुरक्षा प्रोटोकॉल या दिशानिर्देशों का उल्लंघन।
  • भाई-भतीजावाद / पक्षपात – बिना योग्यता के व्यक्तियों या ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान करना।
  • PIDPI के अंतर्गत शिकायत (व्हिसल ब्लोअर) – गंभीर कदाचार से संबंधित शिकायत, जिसमें शिकायतकर्ता पहचान की सुरक्षा चाहता हो।

नागरिक लॉगिन