लोक हित प्रकटीकरण एवं सूचना देने वालों का संरक्षण (PIDPI) संकल्प:
भारत सरकार ने कार्यालय आदेश संख्या ०४/०२/१२ दिनांक १३.०२.२०१२ के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग को ‘नामित एजेंसी’ के रूप में अधिकृत किया है, जो भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरुपयोग से संबंधित किसी भी आरोप के प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायतें प्राप्त करेगी तथा लोक हित प्रकटीकरण एवं सूचना देने वालों का संरक्षण (PIDPI) संकल्प, २००४ के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की संस्तुति करेगी।
तदनुसार, आयोग ने परिपत्र संख्या ३३/५/२००४ दिनांक १७.०५.२००४ के माध्यम से PIDPI संकल्प के अंतर्गत व्हिसल ब्लोअर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता की पहचान की सुरक्षा हेतु दिशानिर्देश एवं सार्वजनिक सूचना भी जारी की है।